प्रयागराज (आलोक गुप्ता). इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन और ऐसे स्कूलों के खिलाफ की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी तलब की है। अदालत ने पूछा है कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। हाईकोर्ट ने इस मसले पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
लखीमपुर खीरी के एक याचिकाकर्ता की जनहित याचिका (PIL) पर न्यायाधीश आलोक माथुर और अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने यह आदेश दिया है। पीआईएल में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत संबंधित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किए बिना लखीमपुर खीरी चलाए जा रहे स्कूलों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है।
जनहित याचिका में याची का कहना है कि बिना मान्यता वाले स्कूलों के संचालन को लेकर प्रमुख सचिव (शिक्षा) से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि लखीमपुर खीरी में संबंधित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किए बिना विद्यालयों के संचालन के संबंध में समाचार भी प्रकाशित हुए है। शिकायतें की गईं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यह मुद्दा पूरे प्रदेश के लिए प्रासंगिक है। बिना मान्यताके स्कूलों का संचालन कर बच्चोंके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अदालत ने याचिका पर गंभीरता से विचार करते हुए पूरेप्रदेश में चल रहे ऐसे स्कूलों और उनके खिलाफ की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी है।
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