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दिल्ली दंगों के अभियुक्त Athar Khan की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली (the live ink desk). दिल्ली दंगों के अभियुक्त अतहर खान (Athar Khan) की जमानत याचिका दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी है। अतहर खान पर दिल्ली दंगा (फरवरी 2020) भड़काने, साजिश करने जैसे ढेर सारे संगीन आरोप हैं। अतहर खान को दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत दंगों की साजिश करने का अभियुक्त माना है और यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने बुधवार को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, चार्जर सीट के आधार पर और जो दस्तावेज दूसरे पक्ष से जमानत के लिए दिखाए गए हैं, इन सब चीजों के बीच पहली नजर में यह लगता है कि अतहर खान पर लगाए गए आरोप सही हैं। जमानत के पक्ष में इस दलील पर कि गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं और इन बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अदालत में कहा गया कि गवाहों के बयान अभियुक्त अतहर खान के खिलाफ हैं, पर्याप्त आपत्तिजनक दस्तावेज दिखाते हैं।

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अदालत ने कहा कि विरोधाभासी बयानों के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन के समय उनकी सत्यता का पैमाना क्या है, देखा जाएगा। कुल मिलाकर दिल्ली दंगों के अभियुक्त अतहर खान की जमानत याचिका अदालत ने निरस्त कर दी है।

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