पूर्वांचल

दिव्यांगजन शादी विवाह पुरस्कारः ऑनलाइन करें आवेदन, पेंशन के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह पुरस्कार योजना के तहत गत वर्ष एवं चल वित्तीय वर्ष में हुई शादी के लिए दंपति में युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने पर पर 20 हजार रुपये और युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप संयुक्त बैक खाते के माध्यम से दिए जाने का प्राविधान है।

अजय कुमार सिंह ने बताया कि शादी के समय दंपति में युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक और युवती की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा यूडीआईडी कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैक से संचालित संयुक्त खाता, अधिवास (निवास) का प्रमाण-पत्र, युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, ज्ञानपुर कार्यालय को प्राप्त कराएं।

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आधार प्रमाणित करवाएं, अन्यथा नहीं आएगी पेंशनः जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि शासन द्वारा दिव्यांग भरण पोषण अनुदान पेंशन / कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का शत प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण करवाया जाना है। इसके लिए वेब पोर्टल www.sspy-up.gov.in पर आधार प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। लाभार्थी द्वारा स्वयं या किसी सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से आधार आथेंकेशन के लिए मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त कर आधार आथेंटीकेशन किया जा सकता है।

बताया कि यदि लाभार्थी के आधार कार्ड व विभागीय डेटा बेस में कतिपय भिन्नताएं हैं, जिसके कारण आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रही है तो विभागीय डेटा बेस में युक्तियुक्त परिवर्तन कर प्रमाणीकरण की पक्रिया पूर्ण की जा सकती है। यदि लाभार्थी को अपने आधार प्रमाणीकरण में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो वह अपना आधारकार्ड, बैंक पासबुक, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आदि अभिलेखों के साथ जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर आधार प्रमाणित करवा सकता है।

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जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अजय कुमार सिंह ने  दिव्यांगजनों से अपील की है कि वह मोबाइल नंबर, किसी भी सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से वेब पोर्टल www.sspy-up.gov.in पर पंजीकृत करवाकर अपना आधार कार्ड संख्या सत्यापित कराते हुए अपना आधार प्रमाणीकरण शीघ्र करवा लें। यदि समय रहतेआधार प्रमाणीकरण नहीं करवाया जाता तो उन्हें पेंशन की आगामी किश्त की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि कार्यालय आने में कठिनाई हो रही है तो Whats app No. 9559614063 पर बैक पासबुक, आधार कार्ड की कापी एवं मोबाइल नंबर भेज दें, ताकि कार्यालय से आधार प्रमाणीकरण कराया जा सके।

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