स्कूल, कालेज के 100 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए नशे की दुकानः एएसपी
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). बाल भिक्षावृत्ति, बालश्रम, गुमशुदा बच्चों के मामलों समीक्षा बैठक का आयोजन पुलिस लाइन के सभागार में किया गया। एएसपी राजेश भारती की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एएचटीयू के नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में बच्चों की देखभाल और संरक्षण (किशोर न्याय) विषयक बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
एएसपी ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015, बाल भिक्षावृत्ति के रोकथाम, बाल श्रम रोकने के उपाय, ‘एक युद्ध नशा के विरुद्ध’ अभियान के तहत कालेज व स्कूल परिसर के पास 100 मीटर के दायरे में दुकानों को विस्थापित करने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा नशीले पदार्थों को बेचने से रोकने के उपाय, बाल विवाह के रोकथाम पर भी चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न एनजीओ के अधिकारी, कर्मचारीगण, यूनीसेफ के अधिकारी, प्रभारी एएचटीयू सेल, सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे।
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