मतदान कार्मिकों को हिदायतः FIR से बचना है तो ईमानदारी के साथ निभाएं जिम्मेदारी
डीईओ ने मतदान अधिकरियों के नियुक्ति पत्र का किया द्वितीय रैंडमाइजेशन, गैरहाजिर होने पर धारा 134 के तहत दर्ज होगी एफआईआर
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को मतदान कार्मिकों के नियुक्ति आदेश पत्र का रैंडमाइजेशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकरी गौरांग राठी, सीडीओ (उप जिला निर्वाचन अधिकारी) यशवंत कुमार सिंह की मौजूदगी में दूसरे रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया एनआईसी में पूरी की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी में शिथिलता व लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। निर्वाचन ड्यूटी में गैरहाजिर रहने और दायित्वों का निर्वहन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा और संबंधित कार्मिक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों, जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न विभागों के जिम्मेदारों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग के अधिकारी, कर्मचारी की ड्यूटी प्राप्ति के लिए स्वयं उपस्थित हों या फिर सक्षम अधिकारी को अपने विभाग के कार्मिकों का ड्यूटी पत्र प्राप्त करने के लिए 2 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में भेजना सुनिश्चित कराएं।
इस अवसर पर मतकार्मिक प्रभारी श्याम, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अभिषेक कुमार मिश्र, जिला सूचना अधिकारी डा. पंकज कुमार, रणविजय आदि उपस्थित रहे।