पूर्वांचल

जानलेवा हमले के तीन अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास

भदोही (अनंत कुमार गुप्त). जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल, जानलेवा हमला, मारपीट, धमकी आदि के मामले में तीन अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ-साथ ₹27,000 का अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला पांच जून, 2016 का है। चौरी थाना क्षेत्र के ग्राम अमवा खुर्द में खेत की सिंचाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा एक राय होकर सिंचाई कर रहे वादी की जमकर पिटाई कर दी थी। इस मामले में चौरी पुलिस ने धारा- 307, 323, 504, 506, 285 व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज किया था। विवेचना व साक्ष्य संकलन के पश्चात न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ल ने बताया कि नौ मई, 2023 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट) द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-147/2016 में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग, हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज, धमकी देने के दोषी तीन अभियुक्तों तरुण पाठक पुत्र धनीशंकर पाठक, कैलाश व रमेश पाठक पुत्रगण स्व. भाष्कर पाठक (निवासीगण ग्राम अमवा खुर्द, चौरी) को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

 निरंजन डॉट पुल 100 दिन के लिए बंदः रामबाग और पानी की टंकी फ्लाईओवर पर बढ़ा दबाव
 Horrific road accident in Khargone: 22 लोगों की कब्रगाह बन गई बोराड़ नदी की तलहटी
Mango Season Coming: दशहरी, चौसा, तोतापारी, अल्फांसो को देखते ही मचल उठता है मन
 गैर इरादतन हत्या का अभियुक्त गिरफ्तार, दो साल से काट रहा था फरारी
राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाने वाली बेटियां सम्मानित
Nikay Chunav 2023: दूसरे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, 38 जिलों में 11 मई को मतदान

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button