Prayagraj: चार महीने के लिए चार गुंडे जिला बदर

प्रयागराज (आलोक गुप्ता). कमिश्नरेट प्रयागराज में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से अपर पुलिस आयुक्त न्यायालय ने सख्त कदम उठाते हुए चार आरोपितों को चार माह के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के अंतर्गत की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, बिगहिया (थाना हंडिया) निवासी मनीष त्रिपाठी पुत्र देवदत्त त्रिपाठी, मनोज त्रिपाठी पुत्र गोपाल कृष्ण त्रिपाठी और रितिक उर्फ छोटू पुत्र रामकृष्ण को निष्कासित किया गया है। इसके अतिरिक्त बुदौना (थाना नवाबगंज) निवासी अरविंद पटेल पुत्र ज्ञानचंद्र पटेल पर भी यही कार्रवाई लागू की गई है।
न्यायालय ने अभियोजन और प्रतिपक्ष दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के परीक्षण के बाद यह निर्णय लिया। आदेश के तहत संबंधित सभी व्यक्तियों को कमिश्नरेट प्रयागराज की सीमा से चार माह की अवधि तक बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

