सीएम ग्रामोद्योग रोजगार योजनाः युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक ऋण

भदोही (संजय सिंह). ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भदोही जिले के युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में बैंक के माध्यम से ऋण, ब्याज में राहत और आसान अंशदान की व्यवस्था की गई है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यू.पी. सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित कर रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के पुरुष उद्यमियों को बैंक से प्राप्त ऋण पर पूंजीगत मद में 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि इससे अधिक ब्याज की राशि सरकार द्वारा ब्याज उपादान (सब्सिडी) के रूप में दी जाएगी। वहीं, आरक्षित वर्ग—जिसमें पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और सभी वर्ग की महिलाएं शामिल हैं—को बैंक ऋण पर पूरा ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
योजना में अंशदान की शर्तें भी वर्गवार तय की गई हैं। सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं लगाना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए यह अंशदान मात्र 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के इच्छुक लाभार्थी योजना की आधिकारिक वेबसाइट upkvib.gov.in पर 31 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को अपना फोटो, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रस्तावित कार्यस्थल का ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र (चौहद्दी) और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।
ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी छायाप्रति जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय, रमनगरा सिंहपुर, ज्ञानपुर (भदोही) में जमा करना अनिवार्य होगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आवेदक किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


