गोली मारकर हत्या करने वाले हत्यारे समेत छह को आजीवन कारावास
चुनावी रंजिश में मारी गई थी गोली, न्यायालय ने लगाया 10-10 हजार का अर्थदंड
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). चुनावी रंजिश में गोली मारकर हत्या करने के आरोपी समेत आधा दर्जन आरोपियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना साल 2012 की है। चुनावी रंजिश में हुई वारदात के बाद भदोही पुलिस ने अपराध संख्या 230/2012, धारा-147, 148, 302, 149 120बी व 3(2) V एससी/एसटी एक्ट, 3/25/27 आयुध अधिनियम का केस दर्ज किया था।
विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार बिंद ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम के जज असद अहमद हाशमी उपरोक्त मामले में अपना फैसला सुनाया। इस मामले में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल, हत्या करने के दोषी अभियुक्तों श्रीधर पाठक पुत्र राजबली पाठक (पाठकपुर, किशुनपुर टेकरी, भदोही), मोहम्मद इकबाल हुसैन पुत्र मोहम्मद ताहिर हुसैन (वेदमनपुर, चौरी), शैलेष दुबे पुत्र अवधेश कुमार (कोछिया, सुरियावां), प्रमोद सिंह पुत्र सीताराम (हरदुआ, दुर्गागंज), रवि सिंह उर्फ नाटे के पुत्र विनय कुमार सिंह (अटरिया, नेवढिया, जौनपुर) और इमरान पुत्र मुख्तार (झिंगटेपुर, सुरियावां) को धारा 302, 149, 120बी व 3(2) V एससी/एसटी एक्ट के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।