पूर्वांचल

आयोग के आदेश पर बीमा कंपनी ने दिया क्लेमः वादी को मिले 7.41 लाख

भदोही. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादी को ट्रैक्टर की दुर्घटना में हुई क्षतिपूर्ति के लिए बीमा क्लेम के रूप में 741822 रुपये का चेक सौंपा। जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि परिवादी राजेश कुमार पुत्र रंग बहादुर (गोपीगंज) के मामले में आयोग द्वारा 23 फरवरी, 2023 को शाखा प्रबंधक मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी (हबीबुल्लाह, हजरत लखनऊ) के विरुद्ध परिवादी का वाद स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया था।

बताया कि बीमा कंपनी परिवादी को ट्रैक्टर की दुर्घटना में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए 495739 रुपये और इस धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज सहित धनराशि अदा करें। निर्धारित समय में यदि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो समस्त धनराशि 495939 पर 18% वार्षिक ब्याज भी बीमा कंपनी को अदा करना होगा।

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जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष द्वारा जिलाधिकारी लखनऊ को वसूली अधिपत्र भेजते हुए आदेशित किया गया था कि निर्णित धनराशि जिला उपभोक्ता आयोग में जमा करें, जिस पर विपक्षी कंपनी के अधिवक्ता द्वारा धनराशि उपभोक्ता आयोग में जमा कराई गई। जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे और वरिष्ठ सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव के द्वारा परिवादी राजेश कुमार को अवार्ड धनराशि का चेक सात लाख, 41 हजार, 822 रुपये प्रदान किया। इस दौरान परिवादी के अधिवक्ता शैलेश कुमार दुबे भी उपस्थित रहे।

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