
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश ने कहा, जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।
स्वतंत्र प्रकाश सर्किट हाउस सभागार में ऊर्जा विभाग के जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहेथे। शनिवार को हुई बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं को निर्धारित समय सीमा (30 दिन) के अंदर आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
कहा, समय से सूचना देने से आवेदनकर्ता को जहां सूचना समय से मिल जाती है वहीं राज्य सूचना आयोग में पेंडेंसी में भी कमी आती है। विद्युत विभाग के अधिकारियों को लंबित आवेदन पत्रों को शीघ्रता से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए।
आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश ने सूचना अधिकार अधिनियम के साथ-साथ सूचना अधिकार नियमावाली उत्तर प्रदेश 2015 व 2019 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। कहा कि जनसूचना अधिकार से संबंधित आवेदन पत्र यदि उस अधिकारी से जुड़ा नहीं है तो संबंधित अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित कराएं। इस अवसर पर एडीएम (वित्त) विनय कुमार सिंह, अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय), विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।


