शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का किया उल्लंघन, जेल में काटने पड़ेंगे तीन साल
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है, इसके अलावा दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक गोपीगंज थाने पर पंजीकृत अभियोग के मुताबिक आरोपी द्वारा कूटरचित तरीके से षड्यंत्र के तहत शस्त्र लाइसेंस का विस्तार कराने का आरोप है। इस मामले में धारा-420, 467, 468, 471 व 25 आयुध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस द्वारा विवेचना, साक्ष्य संकलन के पश्चात आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
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एसपी डा. अनिल कुमार ने बताया कि गोपीगंज पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के दोषी गगन कुमार गुप्ता पुत्र कृपाकांत गुप्ता (निवासी ज्ञानपुर रोड, कस्बा गोपीगंज) को धारा-25 आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष कारावास व ₹2,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।