दो महीने में आया फैसलाः बालिका से दुष्कर्म, हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास
भदोही (अनंत गुप्ता). बालिका से दुष्कर्म और हत्या के प्रकरण में अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 75 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। हत्यारे को भदोही पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर ही पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था।
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यह मामला चौरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक चौरी थाना क्षेत्र ममहर स्थित बहुतरा में 15 दिसंबर को नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या जैसे जघन्य अपराध की घटना के संबंध में धारा 302, 377, 376-ए, 375 ए-बी, धारा 50)(iv)/6, 5(m)/b पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की गई और 24 घंटे के अंदर हत्याभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही मात्र 12 दिन के अंदर साक्ष्य सहित आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक डा. अश्वनी कुमार मिश्र एवं कौलेश्वर नाथ पांडेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 13 फरवरी को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त नेबूलाल उर्फ नीबूलाल बनवासी पुत्र फूलचंद्र (निवासी- मइहर दोपट्टी, चौरी) को दोषसिद्ध करते हुए कठोर आजीवन कारावास व ₹75,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।