रामप्रताप उर्फ चुन्नू हत्याकांडः बंदूक से मारी गई गोली, 12 बोर की बंदूक और पिस्टल बरामद
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). मंगलवार की देर रात चाकघाट बार्डर पर हुआ रामप्रताप उर्फ चुन्नू सिंह हत्याकांड (Rampratap alias Chunnu murder case) के प्रकरण में चाकघाट पुलिस ने हत्यारोपी आशीष सिंह उर्प राजा के खिलाफ धारा 294, 302, 506 व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी अभिषेक ने बताया कि हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से 12 बोर की बंदूक, एक पिस्टल (मय मैगजीन) और घटना में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार बरामद की गई है।
शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गौरा, चौकठा निवासी रामप्रताप सिंह उर्फ चुन्नू सिंह (45) पुत्र मुक्तेश्वर सिंह की हत्या मंगलवार की देर रात चाकघाट बार्डर के बिहारी चौराहा के पास गोली मारकर कर दी गई थी। चाकघाट (रीवा, मध्य प्रदेश) प्रभारी ने बताया कि इस मामले की सूचना मिलते ही तत्काल मुकामी पुलिस सक्रिय हो गई और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शंकरगढ़ (प्रयागराज, उत्तर प्रदेश) थाना क्षेत्र चौकठा निवासी हत्यारोपी आशीष सिंह उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया।
रामप्रताप उर्फ चुन्नू सिंह को बंदूक से गोली मारी गई है। गिरफ्त में आए हत्यारोपी आशीष उर्फ राजा के पास से 12 बोर की बंदूक, पिस्टल और घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद हुई है। पूछताछ के बाद बुधवार को उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हत्यारोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में चौकी प्रभारी सोनौरी (चाकघाट, रीवा) संजीव शर्मा, एसआई बृजभान सिंह, श्रीकुमार तिवारी समेत अन्य मध्य प्रदेश पुलिस के अन्य कर्मी शामिल रहे।