लुटेरों के सरदार राशु पांडेय का मकान होगा कुर्क, 40 लाख है अनुमानित कीमत
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). प्रयागराज जनपद के रहने वाले शातिर लुटेरे और गैंगलीडर राशु पांडेय का मकान और बाउंड्री वाल धारा-14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी। राशु पांडेय सराय ममरेज थाना क्षेत्र के चनेथू का रहने वाला है। कुर्क की जाने वाली अचल संपत्ति की अनुमानित कीमत 40 लाख रुपये बताई जा रही है।
भदोही पुलिस के मुताबिक राशु पांडेय महाराष्ट्र (मुंबई) से तड़ीपार घोषित है। उसके खिलाफ महाराष्ट्र व यूपी में लूट, हत्या, चोरी, छेड़खानी, गैंगस्टर एक्ट के दो दर्जन केस दर्ज हैं। भदोही जनपदमें बैंक मित्र के साथ हुई लूट की घटना में भी राशु पांडेय शामिल था।
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कप्तान डा. अनिलकुमार ने बताया कि कुख्यात/गैंगस्टर अभियुक्तों की अवैध संपत्ति जब्तीकरण के क्रम में धारा-3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम के तहत गोपीगंज में नामजद शातिर लुटेरे व गैंगलीडर राशु पांडेय उर्फ आशुतोष पांडेय पुत्र सुरेश पांडेय (चनेथू, पड़ान, सराय ममरेज, प्रयागराज) के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
एसपी ने बताया कि राशु पांडेय ने अनैतिक कार्यों से अर्जित धन से मकान व बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया गया है। जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत उक्त संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है।
राशु पांडेय के खिलाफ कुरार, समतानगर, चारकोप (मुंबई, महाराष्ट्र), मड़ियाहूँ, मीरगंज (जौनपुर), सुरियावां (भदोही) थाने में विभिन्न संगीन धाराओं वाले कुल 21 मामले पंजीकृत हैं।
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