गायिका से दुष्कर्म में बाहुबली विजय मिश्र को 15 साल कठोर कारावास की सजा
बेटा विष्णु और नाती विकास बरी, उच्च न्यायालय में अपील की तैयारी
भदोही. ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र को गायिका से दुष्कर्म के मामले में 15 साल के कारावास और 1.10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी प्रकरण में एमपी-एमएलए अदालत ने विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र व नाती विकास मिश्र को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस दौरान कोर्ट परिसर से लेकर बाहर तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अदालत आने-जाने वालों की सघन तलाशी ली गई।
गौरतलब है कि ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्र के खिलाफ 2020 में वाराणसी की एक गायिका ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में गोपीगंज थाने की पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसी प्रकरण में भदोही की एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए बाहुबली के बेटे विष्णु मिश्र और नाती विकास मिश्र ज्योति को बरी कर दिया था।
शनिवार को एमपी-एमएलए अदालत ने दुष्कर्म के मामले में पूर्व विधायक को विजय मिश्र को 15 वर्ष कठोर करवास और एक लाख, 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित किए जाने की जानकारी पर आज सुबह से ही न्यायालय परिसर में भारी गहमागहमी देखने को मिली। समर्थकों का भी जमावड़ा लगा रहा।
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आर्म्स एक्ट में हो चुकी है 2.5 साल की सजाः ज्ञानपुर विधानसभा से लगातार चार बार विधायक रह चुके विजय मिश्र पर दुष्कर्म का आरोप वाराणसी की एक गायिका द्वारा 2020 में लगाया गया था। इस मामले में गोपीगंज पुलिस ने केस दर्ज की थी। जिस पर शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक विजय मिश्र के खिलाफ 15 साल की सजा व एक लाख, दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके पूर्व आर्म्स एक्ट में जिला सत्र न्यायालय भी विजय मिश्र को ढाई साल की सजा सुना चुका है।
फैसले के खिलाफ जाएंगे उच्च न्यायालयः इस प्रकरण में आरोपी विजय मिश्र के अधिवक्ता स्वामीनाथ मिश्र का कहना है कि एमपी-एमएलए अदालत द्वारा जो सजा सुनाई गई है, उसके खिलाफ यह उच्चतम न्यायालय की शरण लेंगे। अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में इनके पुत्र विष्णु मिश्र व नाती विकास मिश्र उर्फ ज्योति को दोषमुक्त किया गया है।
दुर्दांत को सजा ईश्वर पर आस्था का प्रमाणः ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र को वाराणसी की गायिका से दुष्कर्म मामले में सजा के विषय में भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व सांसद भदोही पं. गोरखनाथ पांडेय ने कहा कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। इस दुष्कर्मी जो सजा मिली है, इसके कुकर्मों के अनुसार तो कम ही है। पूर्व सांसद ने कहा कि मेरे भाई की हत्या में भी इसको उच्च न्यायालय से इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। न्यायपालिका ने इसका (विजय मिश्र) स्थान जहां होना चाहिए, वहां पहुंचा दिया है।