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मतदाता सूची में जोड़वाएं नाम, 12, 20, 26 और चार दिसंबर को चलेगा विशेष अभियान

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

प्रयागराज (आलोक गुप्ता). उप जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षदेव पांडेय की अध्यक्षता में मंगलवार को संगम सभागार में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसमें बुधवार, नौ नवंबर से शुरू हो रहे निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम पर चर्चा की गई। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के संबंध में बताया गया कि एक जनवरी 2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 का संचालन किया जा रहा है।

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इसके तहत मतदाता सूची को अद्यावधिक रखना, अर्ह व्यक्तियों का नाम शामिल करना, अनर्ह व्यक्तियों का नाम हटाना, लिपिकीय त्रुटियों को शुद्ध करना है। बैठक में बताया गया कि अब वर्ष में 4 अर्हक तिथि जो क्रमशः 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है। एक पात्र व्यक्ति जो 01.01.2023 वर्ष में पश्चातवर्ती अर्हता तारीखों अर्थात 01 अप्रैल, 2023, 01 जुलाई, 2023, 01 अक्टूबर, 2023 में से किसी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है, वह भी सूचना की तारीख से अग्रिम में प्रारूप-6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा कर सकेगा।

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उप जिलाधिकारी निर्वाचक अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण संबंधी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 09.11.2022 को, दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 09.11.2022 से 08.12.2022 तक निर्धारित की गई है। पुनरीक्षण अवधि में दावे/आपत्तियों को प्राप्त किए जाने के लिए 12 नवंबर, 20 नवंबर, 26 नवंबर और 04 दिसंबर को विशेष तिथियां निर्धारित की गयी है। दावे और आपत्तियों की जांच/निस्तारण 26.12.2022 तक किया जायेगा। पूरक सूचियों का मुद्रण, फोटो आदि सम्पूर्ण कार्यवाही 03.01.2023 है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2023 को किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी अर्ह व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न होने पाये।

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