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प्रतापगढ़ से 31 गुंडे छह माह के लिए जिला बदर, एक शस्त्र लाइसेंस निरस्त

जिला मजिस्ट्रेट ने 17 और अपर जिला मजिस्ट्रेट ने 14 गुंडों के खिलाफ की कार्रवाई

प्रतापगढ़ (पुरुषोत्तम कुमार सोनी). भय-आतंक का माहौल बनाने, डराने-धमकाने और आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहनेवाले 31 गुंडों को जिला बदर किया गया है। इसके अलावा एक शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किया है। जिला मजिस्ट्रेट डा. नितिन बंसल 17 और अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा 14 लोगों के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के तहत कार्रवाई की है।

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जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 17 गुंडों को जिला बदर किया है, उनमें थाना कुंडा, ग्राम कनांवा कुसान का पुरवा के आजम उर्फ कल्लू पुत्र बाबू सेठ, शेखपुर आशिक के अभिषेक यादव उर्फ रोहित पुत्र राजेंद्रप्रसाद, थाना बाघराय ग्राम गलगली के नरेंद्रकुमार पुत्र शोभनाथ, शोभनाथ पुत्र मेवालाल, वीरेंद्र शर्मा पुत्र मेवालाल, सूबा लाल पुत्र मेवालाल, थाना रानीगंज मुनी का पुरवा के मोहम्मद तारिक पुत्र मोहम्मद माजिद, पूरे गोलिया के मोहम्मद तबरेज पुत्र सगीर अहमद, थाना जेठवारा पतुलकी ग्राम के शाहरूख पुत्र इमाम, सराय मकई के इरशाद पुत्र जामीन, थाना संग्रामगढ़ ग्राम औसानगंज के अजय पुत्र दशरथ लाल व संतलाल पुत्र सुंदरलाल पथरकट, थाना अंतू ग्राम रैबी रजानीपुर के रवि कुमार वर्मा पुत्र रामचंद्र वर्मा व अजय वर्मा पुत्र रामचंद्र वर्मा, थाना कोहड़ौर ग्राम सोनबरसा के तहजीब पुत्र तौहीद व थाना मानधाता के उड़ी का डीह ग्राम के बबऊ उर्फ राम मूरत पुत्र लालता प्रसाद व शिवम् पुत्र राज कुमार के नाम शामिल हैं।

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इसके अलावा अपर जिला मजिस्ट्रेट ने लालगंज ग्राम पूरे बसंतराय के गोरखनाथ सरोज सुत जगेशर, ग्राम सराय राजीव के अनीश सुत सलीम, पूरे रामन मजरे मेढावा के पंचलाल सुत देवतादीन, थाना संग्रामगढ़ ग्राम संग्रामगढ़ के अर्जुन गुप्ता सुत स्व. बाबूलाल गुप्ता, थाना कंधई ग्राम लेनियापुर के कल्लू उर्फ मोहम्मद गुलजार सुत सलीम, जगदीशगढ़़ के एखलाख सुत मोहम्मद हफीज व यहियापुर के शेरू उर्फ एहतेशाम सुत अब्दुल हकीम, थाना पट्टी ग्राम खनिक सराय मजरे सलाहपुर के विकाश मंगता सुत छोटेलाल, थाना उदयपुर पूरे कुर्मिन मौजा रामपुर कसिहा के हेगडे भांट सुत मंगरू भांट, थाना कोहड़ौर ग्राम चंदौका के हैप्पी उर्फ रामेंद्र विक्रम सिंह सुत सत्येंद्र  प्रताप सिंह, ग्राम शिवपुर के विकास तिवारी सुत बसंत तिवारी व ग्राम ठकठैया के विनोद तिवारी सुत स्व. रमाशंकर तिवारी, थाना महेशगंज माधी चैनगढ़ के सुहेल सुत खल्ला उर्फ खलील अहमद तथा थाना अंतू ग्राम बैजलपुर के बंटी उर्फ रण विजय सिंह सुत हरिकेश सिंह को जिला बदर किया गया है।

इसके अतिरिक्त जनपद के शस्त्र लाइसेंसी जो आपराधिक क्रिया कलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए हैं, उसमें ग्राम अहलादगंज के आदम अली पुत्र मो0 अली के शस्त्र एसबीबीएल को जिला मजिस्ट्रेट डा. नितिन बंसल ने निरस्त कर दिया है।

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