माहुल जहरीली शराब कांडः बाहुबली विधायक रमाकांत यादव 14 दिन की रिमांड पर
फरवरी 2022 में हुए माहुल जहरीली शराब कांड में 13 लोगों की हुई थी मौत, कई लोगों की चली गई थी आंख की रोशनी
आजमगढ़. फरवरी 2022 में हुए माहुल जहरीली शराब कांड के मामले में पुलिस को बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की रिमांड मिल गई है। पांच बार विधायक और चार बार सांसद रह चुके रमाकांत यादव को 14 दिन की रिमांड पर पुलिस को दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के मुताबिक माहुल जहरीली शराब कांड की विवेचना के दौरान रमाकांत यादव का नाम आया है। न्यायालय से पुलिस को 14 दिनों की रिमांड मिल गई है। अब उससे पूछताछ होगी। बताते चलें कि इस प्रकरण में अब तक छह आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और 13 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। मामले की विवेचना अभी जारी है।
नगर पंचायत आजमगढ़ के माहुल में जहरीली शराब के सेवन से 13 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। यह शराब बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव की सरकारी दुकान से बेची गई थी। इस मामले में अब तक 25 लोग धरे जा चुके हैं। शुरुआत में पुलिस रंगेश यादव को ही मास्टरमाइंड मानकर चल रही थी, लेकिन इधर, विवेचना में विधायक रमाकांत यादव का नाम सामने आने के बाद जांच की पूरी दिशा ही बदल गई।
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जिसके बाद पुलिस रमाकांत पर शिकंजा कसने की कवायद में जुट गई। न्यायालय में रमाकांत को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने अर्जी लगाई गई थी। जिस पर शनिवार को पुलिस को 14 दिनों की रिमांड भी मिल गई है।
रमाकांत यादव फूलपुर-पवई विधान सभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। रमाकांत पर कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। जिसमें पवई थाने का घेराव, दीदारगंज थाने का घेराव, अंबारी चौक पर फायरिंग, सरायमीर थाने में एससी-एसटी का मामला, फूलपुर तहसील का घेराव व तहबरपुर व पवई थाने में चुनाव आयोग द्वारा दर्ज दो मामले शामिल हैं।
दो दिनों पहले ही रमाकांत को चुनाव आयोग वाले मामले में जमानत मिली थी, लेकिन फूलपुर तहसील के घेराव व अंबारी चौक पर फायरिंग के मामले में जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई थी। अब माहुल जहरीली शराब में मास्टरमाइंड के रुप में चिह्नित होने के बाद रमाकांत यादव की मुश्किलोंका बढ़ना तय माना जा रहा है।
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