पाक्सो अधिनियमः 20 दिन में सुनाया आजीवन कठोर कारावास का फैसला
भाई को रसोईघर में बंद करके 11 वर्षीय बालिका के साथ की थी मनमानी
प्रतापगढ़ (मनीष सिंह बिसेन). संयुक्त निदेशक अभियोजन हवलदार सिंह ने बताया कि अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने 11 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी राजकुमार उर्फ फुटानी मौर्य (निवासी सराय संसारा, थाना लालगंज) को दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास (जो अभियुक्त की शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए होगी) और 31 हजार अर्थदंड सहित दंडित किया। अर्थदंड 31 हजार रूपये पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति एवं उसके पुनर्वास के लिए नियमानुसार प्रदान की जाएगी।
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वादी मुकदमा के अनुसार वह प्रतापगढ़ में किराए पर कमरा लेकर जिला मुख्यालय पर पत्नी, एक बेटा व एक बेटी के साथ रहता है। घटना तीन जून 2022, दो बजे की है। वादी की नाबालिक घर पर अपने आठ वर्षीय भाई के साथ थी। पत्नी किसी कार्य से बाहर गई थी। इसी दौरान राजकुमार फुटानी (निवासी सराय संसारा, थाना लालगंज) आया। वह वादी के घर पहले से भी आता जाता था।
इसके बाद मौके देख आरोपी ने पीड़िता के भाई को रसोईघर में बंद कर दिया और 11 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस केस की पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेशचंद्र त्रिपाठी ने की। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मुकदमे में 26 जुलाई 2022 को संज्ञान लिया गया और पांच अगस्त 2022 को आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र बनाया गया। विशेष लोक अभियोजक द्वारा वादी मुकदमा पीड़िता, डाक्टर, विवेचक, रेडियोलॉजिस्ट, प्रधानाध्यापक आदि की गवाही कराई गई।
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23 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 24 अगस्त को आरोपी को दोष सिद्ध करार दिया गया। सजा बिन्दु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को कठोर आजीवन कारावास, 31 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। यह आजीवन कारावास उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए होगा। 20 दिन में मुकदमे के निस्तारण पर जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल और एसपी सतपाल अंतिल ने भी सभी संबंधित को बधाई दी है।