Kerala High Court: उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए 5.2 करोड़ जमा करे PFI
तिरुअनंतपुरम (the live ink desk). केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई (Popular Front of India) पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश में पीएफआई के प्रतिबंधित किए जाने बाद केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने भी एक आदेश दिया है। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई (PFI) पर एक और अहम फैसला लिया है। 23 सितंबर को पीएफआई के द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य सड़क परिवहन निगम की संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए केरला हाईकोर्ट ने आदेशित किया है।
यह भी पढ़ेंः Gandhinagar-Mumbai Central के बीच आज से दौड़ेगी तीसरी Vande Bharat
केरला हाईकोर्ट ने पीएफआई को दो सप्ताह के भीतर 5.2 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। यह फैसला केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को अवैध हड़ताल के संबंध में दर्ज सभी मामलों में पीएफआई के राज्य सचिव अब्दुल सत्तार को भी आरोपी बनाने का आदेश दिया है, साथ ही निचली अदालतों को आंदोलन से जुड़े मामलों में जमानत अर्जी पर विचार करने का निर्देश दिया कि वह जमानत पाने के लिए नुकसान के बराबर पैसे जमा करें। इसके साथ ही केरला हाईकोर्ट ने पीएफआई को दो हफ्ते के अंदर 5.2 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है।