पूर्वांचलराज्य

बीमा कंपनी को ब्याज सहित मेडिकल क्लेम के भुगतान का आदेश

भदोही (संजय सिंह). जिला उपभोक्ता अदालत ने एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ₹10000 जुर्माने से दंडित करते हुए 124424 रुपये (हेल्थ बीमा क्लेम) देने का निर्देश दिया है। विपक्षी को दो माह की मोहल दी गई है।

उपभोक्ता अदालत द्वारा अपने आदेश में कहा है कि यदि बीमा कंपनी के द्वारा निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं किया जाता है तो समस्त धनराशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के स्थान पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज अदा करना होगा।

जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि मोहम्मद अरशद अंसारी पुत्र स्वर्गीय बदरुद्दीन अंसारी (निवासी आर्ट एज हरीरामपुर, औराई रोड) के अधिवक्ता बालकृष्ण  पांडेय ने तीन अप्रैल, 2023 को शिकायत दर्ज कराई गई थी कि परिवादी के द्वारा एक हेल्थ पॉलिसी 21 जनवरी, 2020 को 88399 रुपये प्रीमियम जमा कर ली गई थी।

यह बीमा 20 जनवरी, 2022 तक प्रभावित था। इसी दौरान परिवादी की तबियत खराब हुई और वह फोर्टिस स्कार्ट हॉस्पिटल जयपुर में एडमिट हुआ। परिवादी के द्वारा कंपनी को सभी खर्च के बिल प्रस्तुत किए गए, लेकिन बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

आयोग नेविपक्षी को नोटिस जारी की, लेकिन विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ। एक जवाब में बीमा कंपनी के अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि मुकदमा खारिज होने योग्य है। जिला उपभोक्ता आयोग पीठ के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे और सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहासुनी और पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी का मुकदमा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आयोग ने आदेशित किया कि वह दो माह के भीतर चिकित्सा पर आए हुए खर्च को हेल्थ बीमा पॉलिसी के तहत 1,24,424 रुपये नौ फीसदी साधारण ब्याज के साथ अदा करे, साथ ही मुकदमा खर्च के रूप में ₹10000 भी अदा करें।

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