अवध

30 मई तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा, अस्त्र-शस्त्र अंदर रखें और भीड़ न लगाएं

प्रतापगढ़ (हरिश्चंद्र यादव). नगर निकाय चुनाव, परीक्षा, गुड फ्राइडे, रमजान, ईद आदि के मद्देनजर जनपद में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा 30 मई तक लागू रहेगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया कि सात अप्रैल को गुड फ्राइडे, 14 को अंबेडकर जयंती, 21 को रमजान का अंतिम जुमा (शुक्रवार), 22 को ईद और पांच मई को बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा।

इस दौरान 24 अप्रैल को बीएड प्रवेश परीक्षा-2023, पीसीएस प्री-2023 आदि विभिन्न परीक्षाएं भी होनी हैं, साथ ही नगर निकायों के निर्वाचन भी होने हैं। इसे देखते हुए शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव एवं बनाए रखने के लिए धारा-144 के तहत जनपद में 30 मई, 2023 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

जागरुकता रैलीः ‘मम्मी-पापा हमें पढ़ाओ, स्कूल चलकर नाम लिखवाओ’
योगी सरकार ने तोड़ी गुंडों, माफियाओं की कमरः असीम अरुण
सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध केंद्र और प्रदेश सरकारः फग्गन सिंह कुलस्ते

उन्होंने बताया कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक लोगों का एकत्र होना विधि-विरुद्ध होगा। त्योहार के मौके पर कोई नई परंपरा कायम नहीं की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक या घातक हथियार (लाठी, डंडा चाकू, बल्लम, फरसा, विस्फोटक, तेजाब आदि) लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा। यह प्रतिबंध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी, बैंक के सुरक्षाकर्मी पर लागू नहीं होगा। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को भी लाठी-डंडा लेकर चलने पर छूट रहेगी।

इसी तरह सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर डीजे, गीत-संगीत आदि की आवाज निर्धारित मानकों से अधिक नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली या जुलूस का आयोजन नहीं करेगा, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों को सभा स्थल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही इन स्थानों से जुलूस या रैली निकाली या समाप्त की जाएगी।

परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, ब्लूटूथ एवं आईटी गैजेट्स प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी परीक्षार्थी बिना परीक्षा संपन्न हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाएगा और न ही उत्तर पुस्तिका बाहर ले जाएगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्नपत्र को परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इन आदेशों का अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंडनीय होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button