RTI: तहसीलदार कोरांव से प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से वसूली का आदेश
प्रयागराज (राहुल सिंह). सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information) 2005 में विहित धारा 20(1) के तहत तहसीलदार कोरांव से वसूली का आदेश दिया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने एक वाद का निस्तारण करते हुए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वसूली का आदेश दिया है। यह मामला जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना को उपलब्ध नहीं करवाने के कारण राज्य सूचना आयुक्त तक पहुंचा था।
राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनयम (Right to Information)के तहत सूचना मांगी गई, जिसके तहत अपीलकर्ता को सूचना नहीं दी गई और न ही आयोग के पूर्व के निर्देशों का पालन किया गया। इससे स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी (तहसीलदार कोरांव) अधिनियम व आयोग केआदेशों के प्रति गंभीर नहीं हैं। यह सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information) के नियमों का खुला उल्लंघन है।
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आयुक्त नरेंद्रकुमार श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचनाधिकारी द्वारा जान-बूझकर सूचना नहीं दी गई। इस मामले में जन सूचना अधिकारी पूर्णतया दोषी हैं। इसकेलिए उनके ऊपर 250 रुपये प्रतिदिनके हिसाब से अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है। आयुक्त ने अपनेआदेश में कहाकि अर्थदंड की वसूली 14 मार्च 2022 से 23 अगस्त, 2023 तक कार्यरत रहे सभी जन सूचना अधिकारियों (तहसीलदार कोरांव) की कार्यावधि की गणना के आधारपर उनके वेतन से की जाएगी और वसूली जाने वाली धनराशि 25 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। इसके लिए सूचना आयोग के रजिस्ट्रार को वसूली के लिए निर्देशित किया गया है। यह मामला अजय कुमार जायसवाल बनाम जन सूचना अधिकारी (तहसीलदार कोरांव) का है।
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