जन सूचना अधिकारः एसीपी मेजा, तहसीलदार और वीडीओ पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना
प्रयागराज (राहुल सिंह). जनसूचना अधिकार (Right to Public Information) के तहत सम्यक सूचना नहीं देने और राज्य सूचना आयुक्त के निर्देश के बाद भी टालमटोल करना तीन अधिकारियों को भारीपड़ गया है। आयोग ने तीनों के ऊपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त ने अशोक कुमार जायसवाल, अजय कुमार जायसवाल और देवीचरन कुशवाहा की अपील दिया है।
अशोक कुमार जायसवाल के प्रकरण में आयोग की तरफ से दिए गए आदेश में बताया गया है कि विपक्षी एसीपी मेजा विमल कुमार मिश्र के स्थान पर उनके प्रतिनिधि एसआई अबू तालिबजैदी उपस्थित हुए। आयोग ने कहा कि विपक्षी जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलकर्ता (अशोक कुमार जायसवाल) को जान-बूझकर वांछित सूचना नहीं दी गई।
शिथिलता बरतने के मामले में एसीपी मेजाके ऊपर सूचनाका अधिकार (Right to Public Information) 2005 की धारा 20(1) के तहत 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाता है। इसके साथ ही रजिस्ट्रार सूचना आयोग को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश के क्रम में वसूली कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
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इसी तरह का आदेश अजय कुमार जायसवाल बनाम जनसूचना अधिकारी (तहसीलदार कोरांव) के प्रकरण में किया गया है। तहसीलदार कोरांव पर भी वांछित सूचना उपलब्ध न कराने, जानकारी छिपाने और आदेश के बावजूद हाजिर नहीं होने पर जुर्माना लगाया गया है। तहसीलदार कोरांवके ऊपर भी सूचनाका अधिकार 2005 की धारा 20(1) के तहत 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गयाहै।
देवीचरण कुशवाहा के तीसरे प्रकरण में राज्य सूचना आयुक्त ने विपक्षी सुधा सिंह पटेल (ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बड़ोखरा, कोरांव) के ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में वीडीओ गैरहाजिर रहीं और न ही उन्होंने वांछित सूचना उपलब्ध कराई। इस पूरे प्रकरण के संज्ञान में होने के बावजूद वीडीओ सुधा सिंह पटेल की तरफ से जान-बूझकर लापरवाही की गई। सुधा सिंह पटेल पर भी 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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