अवध

मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य, संचालकों को एक माह की मोहलत

प्रतापगढ़ (हरिश्चंद्र यादव). मेडिकल स्टोर (medical stores) संचालकों को दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा (CCTV cameras) लगवाने के लिए निर्देशित किया गया है। औषधि निरीक्षक ने सभी फार्मेसी संचालकों से कहा कि वह एक माह के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगवा लें। जांच के दौरान यदि किसी के यहां कैमरा नहीं पाया गया तो वैधानिक कार्यवाही कीजाएगी।

औषधि निरीक्षक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राहुल कुमार ने जिले के सभी मेडिकल/फार्मेसी की दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि जहां पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम-65 के अनुसार शेड्यूल एच, एच-1 और एक्स में सम्मिलित दवाओं की बिक्री की जाती है, वह अपनी-अपनी दुकानों (medical stores) के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं।

सभी मेडिकल स्टोर/फार्मेसी की दुकान के मालिकों को सीसीटीवी सेटअप (CCTV cameras) को इंस्टाल करवाने के लिए एक माह का समय दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी/बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों द्वारा आकस्मिक रूप से किसी भी दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की जा सकती है। आदेश की अवज्ञा करने वाले मेडिकल/फार्मेसी की दुकान के मालिक के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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