प्रयागराज (राहुल सिंह). कोरांव थाना क्षेत्र के बड़ोखर में हुई सात वर्षीय बालक की हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड कीसजा सुनाई है।
एडीजीसी भानुप्रताप सिंह ने बताया कि 18 सितंबर, 2020 को कोरांव पुलिस ने हत्या का मुकदमा धारा 302, 307 के तहत दर्ज किया था। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त के द्वारा कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया, जिसमें राज सिंह (7) पुत्र लखराज सिंह की मौत हो गई थी।
भानुप्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस के द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया जाने के पश्चात न्यायालय ने आज मामले में आरोपी पुष्पराज सिंह पुत्र फतेहबहादुर सिंह (निवासी बड़ोखर, कोरांव) कोधारा 302 में आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
लालगंज में हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा
प्रतापगढ़. लालगंज कोतवाली क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पैरोकार दीपचंद्र ने बताया कि धारा 302 के प्रकरण में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नया का पुरवा, मेढ़ावा निवासी शचींद्र तिवारी पुत्र बेनीमाधव तिवारी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।