भदोही (संजय सिंह). जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश का अनुपालन न करने पर पंकज कुमार (ब्रांच मैनेजर, ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स) के खिलाफ 1,10,553 रुपये का वसूली अधिपत्र भेजते हुए जिलाधिकारी संत रविदास नगर को आदेशित किया गया है कि निष्पादन वाद में नियत तिथि 11 दिसंबर, 2024 तक निर्णित धनराशि की वसूली कर जिला उपभोक्ता आयोग में जमा कराएं।
इसी मामले में संजय कुमार जायसवाल को जिला उपभोक्ता आयोग में जमा राशि 90,313 रुपये का भुगतान भी किया गया। वहीं एक अन्य मामले में परिवादी को 7,58,659 रुपये का चेक सौंपा गया।
मामला इस प्रकार था कि संदीप जायसवाल पुत्र विवेक जायसवाल (निवासी रेलवे क्रॉसिंग, रंग महल रोड, भदोही) के द्वारा पंकज कुमार (ब्रांच मैनेजर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स) के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें ओरिएंटल बैंक ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी, लेकिन जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को बहाल करते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग ने मात्र वार्षिक ब्याज के 12% के आधार पर उसे काम करते हुए 8% कर दिया था।
शेष आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जिस पर विपक्षी ओरियंटल बैंक द्वारा 90,313 रुपये की धनराशि उपभोक्ता आयोग में जमा कर दी थी, जिसे परिवादी के अधिवक्ता राहुल लाल श्रीवास्तव की की शिनाख्त पर संदीप जायसवाल को सौंपी गई। अवशेष धनराशि 1,10,553 रुपये की वसूली के लिए जिलाधिकारी भदोही को आदेश निर्गत किया गया।
इसी प्रकार इमरान फर्नीचर एंड स्टील हाउस जरिए प्रोपराइटर वाहिद अहमद पुत्र मोहम्मद राशिद (निवासी सराय महल, गोपीगंज) के मामले में केनरा बैंक शाखा प्रबंधक, ज्ञानपुर के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा आठ फरवरी, 2024 में निर्णय पारित किया गया था। जिसमें आगजनी से हुई क्षति के नुकसान की क्षतिपूर्ति देने का आदेश था। इस मामले में भी केनरा बैंक ने राज्य इकाई में अपील की।
राज्य उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी केनरा बैंक की अपील को निरस्त कर दिया। इस क्रम में सोमवार को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे द्वारा डिग्रीदार को 7,58,659 रुपये का चेक उनके अधिवक्ता मजहर शकील की निशानदेही पर सौंपा गया। इस दौरान रीडर स्वतंत्र रावत, एडवोकेट शमशुद्दीन, विकल्प मौर्य, डीएमए सुधीर कुमार, शोभनाथ यादव, वीरेंद्र कुमार द्विवेदी मौजूद रहे।