भदोही (संजय सिंह). नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत ने तीन वर्ष की साधारण कारावास के साथ-साथ सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक 17 जनवरी, 2024 को वादी ने गोपीगंज पुलिस को सूचना दी थी एक युवक ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ स्कूल से लौटते समय छेड़खानी की विरोध पर धमकाया, गाली दी। पुलिस ने धारा-354, 354(क), 504 व 7/8 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया। आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) डा. अश्विनी कुमार मिश्र ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सात अक्टूबर, 2024 को न्यायाधीश मधु डोगरा (विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो, प्रथम) ने दोषी अभियुक्त अफरुद्दीन पुत्र बरकत अली (निवासी घोसिया वार्ड – नौ, थाना औराई) को धारा-354 व 7/8 पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।