26 फरवरी तक निपटाएं लेन-देन का कार्यः जिलाधिकारी
भदोही (the live ink desk). जिलाधिकारी (District Magistrate) गौरांग राठी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की आसन्न समाप्ति को दृष्टिगत रखते हुए समस्त देयकों का समय सीमा में निस्तारण किए जाने के लिए निर्देशित किया है। सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि ई-पेमेंट व्यवस्था के तहत ई-कुबेर पोर्टल पर भुगतान शासनादेश के अनुसार 11 सितंबर 2018 से संचालित है। आहरण-वितरण अधिकारियों एवं कोषागार के साथ-साथ राजकीय व्यवसाय से जुड़े वित्तीय कार्यों के निस्तारण एवं समय से भुगतान में आरबीआई के सर्वर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
जिलाधिकारी ने बताया सभी प्रकार के देयकों के भुगतान की प्रक्रिया अब संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी के द्वारा डीडीओ० पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए आवश्यक है कि अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक आवंटित बजट के सापेक्ष बिलों का आहरण नियमों के अधीन आवश्यकतानुसार 26 फरवरी, 2023 तक अवश्य कर लिया जाए, साथ ही कोषागार में आनलाइन अपलोड किए गए बजट से मिलान की कार्यवाही 28 फरवरी, 2023 तक पूरी करवाएं।
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एक मार्च, 2023 के पश्चात कोषागार उन्ही बिलों को स्वीकार करेगा, जिनका बजट आवंटन एक मार्च, 2023 अथवा उसके पश्चात शासन / विभागाध्यक्ष के स्तर से निर्गत किए जाएंगे। इसके लिए एक मार्च से पूर्व आवंटित बजट का उपयोग करते हुए प्रत्येक दशा में बिल 28 फरवरी तक कोषागार में प्रस्तुत करवा लिया जाए।
जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि कुछअधिकारियों के द्वारा कोषागार नियम-27 एवं एसी बिल के माध्यम से आहरित धनराशि का समायोजन अभी नहीं कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आहरित एसी बिल का चालू वित्तीय वर्ष में ही समायोजन पत्र महालेखाकार, इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए इसकी प्रति कोषागार को भी उपलब्ध कराएं। अन्यथा की स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
कुबेर व्यवस्था लागू होने के पहले कुछ दफ्तरों में अभी भी ट्रांजेक्शन फेल चेक (अभुगतानित चेक) अवशेष पडे हुए हैं, ऐसे आहरण-वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देशित करें कि फेल चेक कोषागार में अबिलंब प्राप्त कराएं, जिससे संबंधित चेक को कोषागार द्वारा राजकीय कोष में वापस / जमा कराना सुनिश्चित किया जा सके। एक अप्रैल, 2022 से 31 जनवरी 2023 तक रिटर्न ट्रांजेक्शन बिल अबिलंब 26 फरवरी, 2023 तक कोषागार से पारित कराना सुनिश्चित कराएं।