बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर धारा 144 प्रभावी, 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा आदेश
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). 16 फरवरी, 2023 से जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद द्वारा आयोजित हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की सख्त हिदायत दी है।
जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति ईंट-पत्थर, आग्नेयास्त्र / विस्फोटक पदार्थ, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी-डंडा या 05 सेमी से अधिक फल वाली छूरी / धारदार हथियार अथवा अन्य किसी ऐसे हथियार को लेकर नहीं निकलेगा और न ही इसका प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा कहीं पर भीड़ एकत्र नहीं होगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी, सिख व गोरखा जाति के व्यक्तियों पर, जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी के अधिकारी हैं, पर लागू नहीं होगा।
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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाला भाषण नहीं देगा, न ही नारा लगाएगा। गलत अफवाह फैलाने व असामाजिक साहित्य वितरित करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जुलूस अथवा सभा का आयोजन नहीं करेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह आदेश धार्मिक स्थल, शव यात्रा एवं विवाह के बारात पर लागू नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, परिसर में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, पेन स्कैनर, पेजर, आईटी गैजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की परिधि में कोई फोटोग्राफी की दुकान नहीं खुलेगी। यह आदेश 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इसके उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।