पूर्वांचल

नपा अध्यक्ष के लिए नौ लाख तो नपं अध्यक्ष प्रत्याशी को ढाई लाख खर्च करने की छूट

अलग से खाता खोलकर चुनाव में खर्च करने होंगे रुपये, तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा रिकार्ड

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका और नगर पंचायत की हैसियत के अनुसार ही प्रत्याशियों को खर्च करने की छूट दी गई है। राय निर्वाचन आयोग की तरफ से नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को नौ लाख रुपये और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को ढाई लाख रुपये चुनाव में खर्च करने की छूट है। इसी तरह नगर पालिका क्षेत्र के सभासद पद का अभ्यर्थी अपने चुनाव पर दो लाख रुपये नपं का सभासद प्रत्याशी महज 50 हजार रुपये खर्च कर सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि चुनाव लड़ रहे सभी दावेदारों को चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होग और उसी खाते से सभी प्रकार के खर्चे का भुगतान किया जाएगा। इस खाता की जानकारी संबंधित आरओ और जिला स्तरीय व्यय अनुश्रवण कमेटी को दी जाएगी। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में खर्च की जानेवाली रकम का लेखाजोखा एक रजिस्टर में रोजाना अंकित करना होगा।

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गौरांग राठी ने बताया कि नामांकन की तारीख से लेकर मतगणना होने तक निर्वाचन व्यय का लेखाजोखा रजिस्टर में नियमित दर्ज कराएं और चुनाव खत्म होने के तीन माह के अंदर निर्वाचन व्यय लेखा-जोखा पूरे कागजात के साथ प्रस्तुत करें। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी की जांच  में यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो जमानत राशि जब्त कर लीजाएगी।

इसके अलावा प्रत्याशियों को हिदायत दी गई है कि वह टीवी, चैनल, केबिल नेटवर्क, वीडियो वाहन, रेडियो से प्रचार करने केलिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। प्रचार सामग्री पर छापने वाले प्रकाशक का नाम और कापी की संख्या का भी उल्लेख किया जाएगा। कोई अन्य व्यक्ति भी प्रत्याशियों के पक्ष में विज्ञापन या प्रचार सामग्री का प्रकाशन प्रत्याशी की अनुमति के बाद ही करवा सकेगा। यदि इसका उल्लंघन होता है तो धारा 171-एच के तहत कार्यवाही की जाएगी। रैली, चुनावी सभा के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों और मतदाताओं से राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों और आदर्श आचार संहिता कापालन करने की अपील की है।

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कलेक्ट्रेट सभागार में एक मई को होगी प्रत्याशियों की बैठक

भदोही. जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि निकाय चुनाव में प्रतीक आवंटन के पश्चात निर्वाचन में भाग लेने वाले समस्त प्रत्याशियों की बैठक एक मई को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जा रही है, जिसमें अध्यक्ष व सदस्य पद के सभी प्रत्याशी भाग लेंगे।

तहसील ज्ञानपुर में नगर पालिका गोपीगंज व नगर पंचायत ज्ञानपुर के प्रत्याशी दोपहर 12 बजे से एक बजे तक, तहसील औराई के नगर पंचायत खमरिया व घोषिया के सभी प्रत्याशी डेढ़ बजे से ढाई बजे तक और तहसील भदोही के नगर पालिका परिषद भदोही, नगर पंचायत सुरियावां व नई बाजार के प्रत्याशी साढ़े तीन बजे से साढ़े चार बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेना सुनिश्चित करें। बैठक में आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय की जानकारी दी जाएगी।

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