पूर्वांचल

दवा की दुकान खोलकर इलाज करने वाले झोलाछाप डाक्टर के खिलाफ केस दर्ज

सीएमओ के निर्देश पर सीएचसी औराई के अधीक्षक ने दर्ज करवाया मुकदमा

भदोही (विष्णु दुबे). दवा की दुकान खोलकर मरीजों का इलाज करनेवाले झोलाछाप डाक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की तहरीर सीएचसी औराई के अधीक्षक ने दी है। इस मामले की शिकायत आईजीआरएस के माध्यम से की गई। इस पर सीएमओ ने मामले की जांच करवाई, जिसमें शिकायत सही पाई गई।

शिकायत के मुताबिक औराई क्षेत्र में त्रिलोकपुर नहर के पास एक झोलाछाप डाक्टर के द्वारा अवैध तरीके से क्लीनिक का संचालन किया जा रहा था। इस मामले की शिकायत स्थानीय व्यक्ति के द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर की गई। सीएमओ संतोष कुमार चक ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर जांच करवाई गई, जिसमें शिकायत सही पाई गई। इसके बाद इस मामले में स्थानीय सीएचसी के अधीक्षक को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डा. प्रगति कुमार द्वारा अपंजीकृत क्लीनिक संचालक रंजीत सरकार के खिलाफ कोतवाली औराई में 15(3) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। सीएमओ डा. संतोष कुमार चक ने बताया कि जनपद अवैध रूप से संचालित होने वाले क्लीनिक पर लगातार कार्यवाही जारी है।

गौरतलब है कि इसके पूर्व में भी त्रिलोकपुर नहरा पर कई बार अवैध क्लीनिक के खिलाफ कार्यवाही की गई है, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के नियमों को ताख पर रखकर झोलाछाप के द्वारा फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती है।

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