पूर्वांचल

ICICI Lombard पर दस हजार का जुर्माना, ब्याज सहित रकम देने का आदेश

भदोही. जिला उपभोक्ता अदालत ने क्षतिग्रस्त बाइक का क्लेम नहीं देने पर आईसीआईसीआई लोंबार्ड (ICICI Lombard) जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 10000 रुपये का जुर्माना ठोंका है, साथ ही आदेशित किया है कि वादी को 85500 बीमा की धनराशि दो माह के अंदर अदा की जाए, साथ ही मुकदमा दाखिल करने की तिथि (15 फरवरी, 2023) से निर्णय की तिथि तक बीमा की धनराशि (85500 रुपये) पर 12% साधारण वार्षिक ब्याज भी दिया जाए।

जिला उपभोक्ता अदालत ने आदेश में कहा कि यदि विपक्षी गण (ICICI Lombard) के द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता, तो संपूर्ण धनराशि पर 18% वार्षिक साधारण ब्याज अदा करना होगा। मामला औराई थाना क्षेत्र के ग्राम सरबतखानी ग्राम का है। यहां की रहने वाली सुनीता सिंह पत्नी मिथिलेश सिंह ने 15 फरवरी, 2023 में प्रधान प्रबंधक आइसीआईसीआई लोंबार्ड (ICICI Lombard) जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुंबई और शाखा प्रबंधक आइसीआइसीआइ लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस शास्त्री नगर वाराणसी को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

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शिकायत के मुताबिक सुनीता के द्वारा दिसंबर 2020 में एक मोटरसाइकिल 85500 रुपये में खरीदी गई थी। बीमा भारती एक्सा से कराया था और नौ जनवरी, 2020 से 8 दिसंबर, 2025 तक बीमा वैध था। अधिवक्ता धीरज कुमार पांडेय ने बताया कि 13 फरवरी, 2021 को करीब कुछ अराजक तत्वों ने मोटरसाइकिल को फूंक दिया। थाना चौरी में 14 फरवरी, 2021 को मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद क्लेम फार्म भरकर बीमा कंपनी को भेजा गया, लेकिन कंपनी के द्वारा टालमटोल किया जाता रहा।

बीमा भारतीय एक्सआ से कराया था, जिसे बाद में आईसीआईसीआई लोंबार्ड (ICICI Lombard) जनरल इंश्योरेंस कंपनी में विलय हो गया था। बाद में आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम का भुगतान नहीं किया गया। नोटिस पर एंश्योरेंस कंपनी द्वारा कहा गया कि क्लेम गलत तथ्यों पर आधारित है, जिस कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

मामले में आयोग की तीन सदस्यीय पीठ के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव व विजय बहादुर सिंह ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली का अवलोकन करते हुए वादिनी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को जुर्माना और ब्याज सहित रकम भरने का आदेश दिया।

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