पूर्वांचल

वॉक-वे बनाने के लिए ली गई धनराशि लौटाए कंपनी

जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने एक मामले में दिया आदेश

भदोही. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में परिवादी से वॉक-वे बनाने के लिए ली गई धनराशि (1131000 रुपया) वापस लौटाने का आदेश दिया है, साथ ही विपक्षी के द्वारा ली गई एडवांस धनराशि पर सात अगस्त, 2021 से 18% वार्षिक साधारण ब्याज भी अदा करने का आदेश दिया गया है।

जिला उपभोक्ता आयोग ने दो माह का समय दिया गया। इसके अलावा उपभोक्ता के साथ अनैतिक व्यवहार, सेवा में कमी के लिए विपक्षी कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना और मुकदमा खर्च के लिए 10 हजार रुपये अदा करने आदेश दिया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में विपक्षी कंपनी को निर्देशित किया है कि यदि उपभोक्ता आयोग द्वारा निर्धारित समय अवधि दो माह के अंदर विपक्षी के द्वारा समस्त  धनराशि अदा नहीं की जाती है तो विपक्षी को समस्त धनराशि पर मुकदमा दाखिल करने की तिथि 27 अक्टूबर, 2023 से वास्तविक आधारित तक 18% वार्षिक साधारण ब्याज भी वादी के पक्ष में अदा करना होगा।

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उपभोक्ता अदालत के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि मामला इस प्रकार था कि मोहल्ला काजीपुर तहसील भदोही के निवासी सुहेल अकबर पुत्र शाहिद अकबर के द्वारा 27 अक्टूबर, 2023 को ग्रोबेट कंपनी के जनरल मैनेजर केरल राज्य को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके द्वारा अपने आवासीय मकान में इंडियन आर्ट गैलरी नाम से फर्म का संचालन करता था और इसी बिल्डिंग परिसर के अंदर जमीन पर वॉक-वे बनाने के लिए केरल स्थित कंपनी को 1131000 रुपये 7 अगस्त, 2021 को चेक के माध्यम से भुगतान किया था।

विपक्षी ने सेवा में कमी की, जिस पर परिवादी के अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के द्वारा कानूनी नोटिस भेजी गई, लेकिन कंपनी ने  कार्यवाही नहीं की, जिस पर परिवादी ने उपभोक्ता अदालत की शरण ली। उपभोक्ता अदालत की ओर से विपक्षी कंपनी को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गई लेकिन विपक्षी उपभोक्ता आयोग में उपस्थित नहीं हुआ। जिस पर विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई का आदेश जिला आयोग द्वारा पारित किया गया।

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जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बहस सुनते हुए परिवादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे और सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ द्वारा विपक्षी कंपनी को आदेशित किया कि वह इस निर्णय और आदेश के दिनांक से दो माह के अंदर परिवादी को 1131000,इस धनराशि पर एडवांस दिए जाने की तिथि (7 अगस्त, 2021) से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करें।

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