पूर्वांचलराज्य

हत्या के प्रकरण में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, 50000 रुपये का अर्थदंड

भदोही (संजय सिंह). औराई थाना क्षेत्र में जुलाई, 2023 में हुई हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी कोआजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह हत्या निर्माण के दौरान राजमिस्त्री हुए विवाद के उपरांत गड़ासे की गई  थी।

औराई पुलिस ने 30 जुलाई, 2023 को इस मामले में धारा 302, 34 का केस दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र के ग्राम सहसेपुर में आरोपी के मकान में दीवार बनाई जा रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर राजमिस्त्री से विवाद हो गया। इस पर आरोपी ने गड़ासा से गले पर हमला कर दिया था।

औराई पुलिस ने मामले की जांच, साक्ष्य संकलन के उपरांत आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। डीजीसी दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुरुवार को सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने हत्या के दोषी अभियुक्त मनीष सिंह उर्फ मिठाई सिंह पुत्र दान बहादुर (निवासी सहसेपुर) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

शराब की दुकानों पर किया स्टाक का मिलान

भदोही. जिला आबकारी अधिकारी की अगुवाई में गुरुवार को आबकारी टीम ने जनपद में स्थित शराब व बीयर की दुकानों की जांच की। जांच में स्टाक रजिस्टर के साथ मौजूदा स्टाक का मिलान करने के अलावा क्यूआर कोड का भी मिलान किया गया।

जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम में आबकारी इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, प्रधान आबकारी सिपाही महेश नारायण निषाद द्वारा देशी शराब दुकान रेवड़ा परसपुर, उलेन मिल, रजपुरा चौराहा, हरियांव, बीयर दुकान रजपुरा चौराहा, रेवाड़ा फाटक, विदेशी मदिरा दुकान रजपुरा चौराहा, रेवड़ा फाटक की चेकिंग की।

शराब व बीयर की दुकानों पर आबकारी टीम के पहुंचते ही आसपास के दुकानदारों में हड़ंकप मच गया। घंटों चली जांच के दौरान टीम ने एक-एक बोतल का सत्यापन किया। स्टाक मिलान के साथ-साथ गल्ले में कैश और रोजाना होने वाली बिक्री की भी जांच की गई।

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