अदालत ने पांच-पांच हजार रुपये का सभी पर लगाया जुर्माना
भदोही (संजय सिंह). चोरी-लूट के मामले में आरोपी गैंगलीडर/हिस्ट्रीशीटर समेत पांच लोगों को कारावास की सजा सुनाई गई है। पांचों आरोपियों को सश्रम तीन साल जेल में बिताने होंगे। इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है।
संगठित होकर लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले इस गिरोह के खिलाफ कोइरौना थाने पर धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज है। पुलिस ने मामले की विवेचना व साक्ष्य संकलन के पश्चात न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया।
मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्यामसूरत पांडेय ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (द्वितीय) लोकेश कुमार मिश्र द्वारा गैंगस्टर एक्ट के दोषी गैंगलीडर व हिस्ट्रीशीटर राजेश गौड़ सहित मनीष गौड़ पुत्र फुन्नर गौड़ (निवासी कसेरूपुर, सुरेरी, जौनपुर), गोपीगंज का हिस्ट्रीशीटर राजेश गौड़ पुत्र स्व. जवाहरलाल गौड़ (केदारपुर, गोपीगंज), आशीष सिंह उर्फ धोनी पुत्र वीरेंद्र सिंह (सरायडीह, सुरेरी, जौनपुर), छोटेलाल बिंद पुत्र कपूरचंद्र (जवाहरपुर, गोपीगंज) और नितेश उर्फ फिरंगी पुत्र कृपानाथ मिश्र (घाघरपुर, सुरेरी, जौनपुर) तीन-तीन साल सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
सभी को मिलेगा मतदान का मौका, सार्वजनिक अवकाश घोषित
भदोही. जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कारखानों में काम करने वाले श्रमिक और अन्य कर्मचारी लोकतंत्र के महापर्व में 25 मई को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसीलिए 25 मई, मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, साथ ही नियोक्ताओं को अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य न लेने के निर्देश दिए गए हैं।
डीईओ ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कारखानों में नियमित काम करने वाले कर्मकारों को मतदान का अवसर प्रदान करने के लिए 25 मई मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठानों को भी मतदान दिवस के दिन बंद रखने के निर्देश हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समस्त मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य कर सकें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मतदान के दिन कारखाने तो बंद रहेंगे एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी बंद रखेंगे।
उन्होंने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 जनपद भदोही में निजी या सार्वजनिक कारखानों, प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में नियोजित हैं। ऐसे नियोजित कार्यरत प्रत्येक कामगार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के प्राविधानों के तहत अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान करने के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा।