भदोही (संजय सिंह). विवाहिता की हत्या के प्रकरण में अदालत ने दो आरोपियों को सश्रम कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों को दस साल जेल में बिताने होंगे और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी भरना होगा।
यह मामला कोइरौना पुलिस ने दर्ज किया था। ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने की घटना में धारा-498ए, 304बी व 3/4 डीपी एक्ट के मामले में पुलिस ने साक्ष्य संकलन के पश्चात आरोपपत्र प्रेषित किया।
इसी मामले में आज सजा सुनाई गई। एडीजीसी विनय बिंद ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश असद अहमद हाशमी ने दहेज हत्या के दोषी पति संदीप कनौजिया पुत्र फूलचंद कनौजिया व ससुर फूलचंद कनौजिया पुत्र स्व हीरालाल कनौजिया (निवासीगण ग्राम बनकट, उपरवार, कोइरौना) को सश्रम कारावास की सजा सुनाई।