भदोही (संजय सिंह). दहेज हत्या के मामले में अदालत ने एक मुजरिम को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला औराई थाना क्षेत्र का है।
औराई पुलिस ने मामले में वर्ष 2020 में धारा धारा-498ए, 304बी व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया था। साक्ष्य संकलन के पश्चात न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
एडीजीसी प्रवेश तिवारी ने बताया कि प्रभावी पैरवी के कारण गुरुवार को न्यायालय (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय) ने दहेज हत्या के दोषी अभियुक्त सभाशंकर तिवारी उर्फ मोनू पुत्र मिथिलेश तिवारी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दहेज हत्या का मुजरिम सभाशंकर तिवारी औराई क्षेत्र के कनेहरी, भगवानपुर का निवासी है।