भदोही (संजय सिंह). एआरटीओ (प्रशासन-प्रवर्तन) ने 15 साल पुरानी स्कूल व सवारी बसों का पंजीयन निरस्त कराने काआदेश दिया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के इस आदेश से सड़क पर दौड़ने वाली खटारा बसों से राहत की उम्मीद है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) राम सिंह ने ऐसे वाहन चालकों के लिए निर्देश जारी किया है, जिनकी बसें 15 वर्ष पुरानी हैं और उनका इस्तेमाल अभी भी सवारीवाहन के रूप में या फिर स्कूलों में किया जा रहा है। निर्देशित किया है कि 15 साल की आयु पूर्ण कर चुकी बसों के वाहन स्वामी अपनी वाहनों का पंजीयन तीन दिन के अंदर, समस्त प्रपत्रों के साथ वाहन को समर्पित कराएं और पंजीकरण निरस्त करवाएं।
अन्यथा की स्थिति में विभाग स्वयं पंजीयन निरस्त कर आगे की विधिक कार्यवाही करेगा। दूसरी तरफ 15 वर्ष सेकम आयु वाली बसों के आपरेटरों (मालिकों) को निर्देशित किया गया है कि वह अगले तीन दिन केअंदर वाहनों के समस्त प्रपत्र जैसे कर, परमिट, प्रदूषण प्रमाणपत्र व बीमा प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित कराएं।
यदि ऐसे वाहन बिना संपूर्ण कागजात के मार्ग पर संचालित पाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही कीजाएगी। मालिकों को लंबे चालान का भी सामना करना पड़ेगा।