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गुंडा नियंत्रण अधिनियमः अभियुक्तों को छह महीने तक थाने में लगानी होगी हाजिरी

प्रयागराज (आलोक गुप्ता). पुलिस आयुक्त (न्यायालय) ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत चार अभियुक्तों को संबंधित थानों में अनवरत हाजिरी लगाने का आदेश दिया है।

कमिश्नरेट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अंजनी कुमार सिंह पुत्र हरिदेव सिंह (निवासी ग्राम चकराना तिवारी, नैनी), अरविंद पुत्र अल्लाह उर्फ रामलखन (निवासी ग्राम मलाक चतुरी, थाना सोरांव) और अरविंद गुप्ता उर्फ टीटू गुप्ता पुत्र स्व. शरदचंद्र गुप्ता (निवासी 111 ओल्ड लश्कर लाइन, पुराना बैरहना, कीडगंज) को अगले छह महीने तक थाने पर हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है।

इन सभी अभियुक्तों को आज की तारीख से अगले छह महीने तक प्रत्येक माह एक बार अपने-अपने थाने में हाजिरी लगानी होगी। इसी तरह कोरांव थाना क्षेत्र के बड़ोखरा के रहने वाले उमेश सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह को तीन महीने तक कोरांव थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। उमेश सिंह को अगले तीन महीने तक प्रत्येक 15 दिन पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

गैंगस्टर कोर्ट में पेश हुई कुर्क संपत्ति की पत्रावली

दूसरी तरफ पुलिस आयुक्त न्यायालय ने अतीक अहमद की कुर्क की गई 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति के प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करते हुए पत्रावली गैंगस्टर कोर्ट मेंपेश की गई है।

अतीक अहमद पुत्र स्व. हाजी फिरोज अहमद (निवासी चकिया, खुल्दाबाद) की यह अचल संपत्ति (मकान संख्या 537एफ/166, मोहल्ला शेरवानीनगर, वार्ड फैजुल्लागंज, लखनऊ) 799.256 वर्ग मीटर (8600 वर्ग फीट) है, जिसकी मालियत 1,26,10,000 रूपये है।

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