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श्रद्धा वालकर केसः अभियुक्त आफताब पूनावाला ने वापस ली जमानत याचिका

नई दिल्ली (the live ink desk). श्रद्धा वालकर (shraddha walker) हत्या केस में अभियुक्त आफताब पूनावाला के जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उससे पहले ही अभियुक्त आफताब पूनावाला (Aftab Poonawalla) ने अपनी याचिका वापस ले ली। आफताब पूनावाला कोर्ट के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और अपनी जमानत याचिका वापस लेने की इच्छा जताई। यह याचिका बीते 15 दिसंबर को दायर की गई थी।

मालूम हो कि आफताब पूनावाला के वकील एमएस खान ने अदालत को बताया है कि उनके और एक्यूज्ड के बीच गलतफहमी के कारण जमानत याचिका दायर की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा कि जमानत याचिका वापस लेने के कारण इसे खारिज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा के पिता के वकील ने कहा कि अभी आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले आफताब की जमानत याचिका दायर की गई थी। आफताब ने अपने वकील को जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी, हालांकि बाद में आफताब और उनके वकील ने जमानत याचिका की अर्जी वापस ले ली।

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श्रद्धा के पिता के वकील ने कहा, आफताब के वकील को पहले मानवता के साथ खड़ा होना चाहिए। उसके बाद एक अपराधी के साथ। हालांकि उन्होंने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के महरौली इलाके में आफताब पूनावाला और श्रद्धा वॉलकर एक साथ रहते थे। दोनों का परिचय सबसे पहले मुंबई में हुआ था। उसके बाद दिल्ली में आकर रहने लगे।

कुछ दिन रहने के बाद किसी कारण आफताब ने श्रद्धा की काटकर हत्या कर दी और उसके शव के 35 टुकड़े करके महरौली के जंगलों में और आसपास के जंगलों में फेंक दिया। बाद में गिरफ्तारी के बाद आफताब ने अपना जुर्म कबूल किया। इस केस में दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को अपने घर में ही फ्रिज में रखा था, जो धीरे-धीरे करके टुकड़ों को आसपास के जंगलों में फेंकता रहा। यह सिलसिला करीब 2 महीने तक चला।

पुलिस ने महरौली के जंगल और आसपास के जंगलों में जाकर के वहां पर मिली हुई हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया तो यह श्रद्धा की ही निकलीं, जिससे सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। राष्ट्रीय मीडिया में भी यह केस लगातार सुर्खियां बटोरता रहा है।

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