अवध

सात दुकानदारों का चालान, मुक्त कराए गए दो बाल श्रमिक

प्रतापगढ़ (हरिश्चंद्र यादव). महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इसके अलावा कोटवा एक्ट 2003 के तहत सात दुकानदारों काचालान किया गया। यह कार्यवाही जनपद के मानधाता, देल्हूपुर और कोतवाली नगर क्षेत्र में की गई।

एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक चंचल कुमार ने बताया कि बाल भिक्षावृत्ति, नशा एवं बाल श्रम अन्मूलन अभियान के तहत शनिवार को जिले के मानधाता, देल्हूपुर और कोतवाली नगर क्षेत्र में अभियान चलाकर बाल श्रमिकों की जांच की गई, इस दौरान दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया, साथ ही कोटवा एक्ट के तहत सात दुकानदारों का चालान किया गया।

दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वह शैक्षिक संस्थाओं, सरकारी भवनों से 100 गज की परिधि के अंदर बीडी, तंबाकू आदि नशीले पदार्थों की दुकान न लगाएं। इस अभियानके दौरान एएचटीयू टीम के एचसीपी फिरोज सिद्दीकी, कांस्टेबल तौसीफ राज, आलोक सिंह भी शामिल रहे।

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