अपराध समाचार
नौ बरस बाद आया फैसलाः दो हत्यारोपियों को जेल में बितानी होगी पूरी जिंदगी
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). गला रेतकर हत्या करने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हत्या का यह मामला दो जनवरी, 2015 का है। इस मामले में जिले की औराई पुलिस ने धारा 302 का केस दर्ज किया था।
विशेष लोक अभियोजक विकास नारायण सिंह ने बताया कि हत्या के उक्त मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी व गवाही के उपरांत 26 मई को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा द्वारा धारदार हथियार से हत्या करने के दोषी दो अभियुक्तों सलीम पुत्र तन्ना शाह व आशिक पुत्र जाहिद (निवासीगण माधो सिंह, पश्चिम मोहाल, औराई) को आजीवन कारावास के साथ 36,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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