अपराध समाचार

गैंगरेप, मारपीट के दो आरोपियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास, 68 हजार का अर्थदंड

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). घर में घुसकर गैंगरेप और मारपीट के दो अभियुक्तों को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। सश्रम कारावास के साथ-साथ दोनों पर 68-68 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया गया है। दोनों आरोपियों को सजा दिलाने में कोइरौना पुलिस ने प्रभावी पैरवी की।

यह प्रकरण दो मई 2013 का है। वादी ने कोइरौना थाने पर घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट, गाली-गलौच व छेड़खानी की तहरीर दी थी। इस पर पुलिस ने धारा 323, 504, 506, 427, 452, 354, 376D, 3773(1)5 एससी/एसटी एक्ट का केस लिखा गया है। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया।

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मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक लालजी मौर्य की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 31 अगस्त 2022 को एससी/एसटी एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तगण इंद्रेश यादव उर्फ इंदरु यादव पुत्र विश्वनाथ यादव (निवासी डीघ, थाना कोइरौना) और संजय यादव पुत्र धर्मराज यादव (निवासी उपरोक्त) को घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट व गाली-गलौच जैसे जघन्य अपराध का दोषी करार दिया। अर्थदंड के रूप में मिलने वाली राशि का 50 फीसद पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

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