अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार को उम्रकैद, अब तक छह मामलों में मिली सजा
32 साल बाद कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड पर आया फैसला, स्व. अवधेश राय के भाई अजय राय ने जताई खुशी
वाराणसी (the live ink desk). वाराणसी की MP/MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar) को उम्र कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने कीसजा सुनाई है। जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी को यह सजा कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या ( Awadhesh Rai murder case) के प्रकरण में सुनाई गई है। यह घटना साल 1991 की है। वाराणसी जनपद की चेतगंज पुलिस ने अपराध संख्या 229-1991, धारा 147, 148, 149, 302 का केस दर्ज किया था। अवधेश राय को उनके मकान के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया गया था।
स्व. अवधेश राय के भाई अजय राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने मीडिया को बताया कि 32 वर्ष पुराने इस मामले में एमपी-एलएलए कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही एक लाख रूपये जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के दौरान बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे।
फैसला आने के बाद स्व. अवधेश राय के भाई अजय राय ने खुशी जाहिर की। कहा, 32 साल से हमारा पूरा परिवार, बड़े भाई (अवधेश राय) की बेटी, माता-पिता सभी इस घटना से दुखी थे। आज संतोष हुआ कि इस मामले में न्याय मिला। माफिया मुख्तार अंसारी को पहली दफा किसी मामले में उम्र कैद की सजा मिली।
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बताते चलें कि तीन अगस्त, 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान वहां एक वैन से कुछ बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़फोयरिंग शुरू कर दी। अवधेश राय को गोलियों से छलनी करने के बाद हमलावर भाग निकले। इसके बाद अवधेश राय को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हे मृत घोषित कर दिया गया।
इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया। मुख्तार के अलावा भीम सिंह, कमलेश सिंह व पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश न्यायिक का भी नाम रहा। इनमें से कमलेश व अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। अवधेश राय हत्याकांड के गवाह कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय इस मामले में तीन दशक से न्याय के लिए संघर्ष करते रहे।
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उत्तर प्रदेश पुलिस व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के कारण माफिया मुख्तार अंसारी को अब तक आधा दर्जन मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इसमें पांच मामले उत्तर प्रदेश के जबकि एक मामला देश की राजधानी नई दिल्ली का भी शामिल है।
गौरतलब है कि 22 सितंबर, 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी को सात साल की सजा सुनाई थी। ठीक अगले ही दिन यानी 23 सितंबर को जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की अदालत ने गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को पांच साल की सजा सुनाई थी। इसी तरह 15 दिसंबर, 2022 को अवधेश राय की हत्या से जुड़े एक मामले और एडिशनल एसपी पर हमले समेत कुल पांच मामलों में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।
इसके बाद गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी चार साल की सजा सुनाई थी। अब अवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद की सजा मिली है। जबकि नई दिल्ली के कालकाजी मार्ग थाना में दर्ज एक मामले में न्यायालय के द्वारा मुख्तार को पांच फरवरी, 2023 को 5.5 लाख का जुर्मानाऔर दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी।