भदोही (संजय सिंह). दलित किशोरी के साथ छेड़खानी के प्रकरण में अदालत ने आरोपी को तीन साल की सजा और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ मनमानी की थी।
इस मामले में कोइरौना पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी के साथ हुए इस घटनाक्रम में धारा-354, 452, 504, 506, 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट व 7/8 पॉक्सो एक्ट में केस लिखा था। जांच व साक्ष्य संकलन के पश्चात आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) डा. अश्विनी कुमार मिश्र ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को न्यायाधीश मधु डोगरा (न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो) ने दलित नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़खानी के दोषी दीपक सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह (निवासी ग्राम खेदोपुर, कोइरौना) को तीन वर्ष कारावास व ₹15,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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