पूर्वांचल

उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी पर लगाया जुर्माना, भुगतान का आदेश

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा उपभोक्ता को बीमा की सरेंडर वैल्यू (कीमत) अदा नहीं करने पर 15000 का जुर्माना लगाया है, साथ ही आदेशित किया है कि बीमा कंपनी परिवादी को सरेंडर वैल्यू 4245 रुपये की धनराशि और इस धनराशि पर मुकदमा दायर करने की तिथि (30 मई, 2019) से वास्तविक अदायगी तक 12% वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करें।

उपभोक्ता आयोग में अपने निर्णय में कहा है कि यदि बीमा कंपनी निर्णीत धनराशि परिवादी को दो माह के अंदर नहीं अदा करती तो संपूर्ण धनराशि पर निर्णय की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अदा करना होगा। मामला इस प्रकार था कि ज्ञानपुर प्रोफेसर कॉलोनी निवासी डा. विनय मिश्र पुत्र स्वर्गीय लालजी मिश्र और उनकी पुत्री प्रकृति मिश्रा की ओर से 30 मई, 2019 को वादी के अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की ओर से एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बेंगलुरु, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मंडलीय कार्यालय वाराणसी, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टेशन रोड भदोही और बैंक ऑफ़ बड़ौदा शाखा ज्ञानपुर को पक्षकार बनाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

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वादी का कहना था कि उनके पिता स्वर्गीय लालजी की ओर से अपने जीवनकाल में एश्योर्ड लाइफ सिक्योर्ड इनकम इंश्योरेंस के तहत जनवरी 2016 में बीमा कराया था और प्रीमियम 21223 रुपये अदा किया था।

विपक्षी ने क्लेम का निस्तारण नहीं किया, जिससे बीमा कंपनी से तीन लाख रुपये दिलाने के लिए उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उपभोक्ता आयोग पक्षों को नोटिस जारी किया, जिसमें बैंक आफ बड़ौदा से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर उनके विरुद्ध मामला एक पक्षीय चला।

विपक्षी की ओर से दाखिल जवाबदेही में कहा गया कि इनके पिता ने जो प्रीमियम लिया था, उसका 21230 वार्षिक था और पिता द्वारा केवल एक वर्ष का प्रीमियम अदा किया गया था। जिला उपभोक्ता आयोग की तीन सदस्य पीठ के द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव, विजय बहादुर सिंह के द्वारा परिवादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी को आदेश दिया।

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