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12 साल बाद आया फैसलाः हत्या के चार दोषियों को पांच-पांच साल की कैद

न्यायालय ने दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

भदोही (संजय सिंह). गैरइरादतन हत्या के एक प्रकरण में चार दोषियों को पांच-पांच साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हत्या का यह मामला साल 2012 का है।

औराई थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में औराई पुलिस ने 12 अगस्त, 2012 को धारा-323, 304, 504, 506 का केस दर्ज किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बुधवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश द्वारा गैर इरादतन हत्या के दोषी  अभियुक्तों विजयधर पाल पुत्र स्व. गोपीनाथ पाल, मंगरु पाल पुत्र स्व. गोपीनाथ पाल, बैजनाथ पुत्र बलदेव उर्फ लाल बहादुर और सभाजीत उर्फ समरजीत पुत्र रामनरेश (निवासीगण ठेघीपुर, औराई) पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

डीएम ने प्रस्तुत किया विकास का लेखाजोखा

भदोही. लोकसभा निर्वाचन आचार संहिता समाप्ति के उपरांत शासन की विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों से संबंधित मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त डा. मुथुकुमार स्वामी बी की अध्यक्षता में कार्यालय आयुक्त सभागार मिर्जापुर में हुई।

जिलाधिकारी भदोही विशाल सिंह, पुलिस अधीक्षक डा. मीनाक्षी कात्यायन, मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त) कुंवर वीरेंद्र मौर्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संतोष कुमार चक ने जनपद से संबंधित विभिन्न विकासात्मक व कानून व्यवस्था के आयामों से अवगत कराया। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने मंडलायुक्त को जनपदवासियों के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।

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