ट्रैक्टर-ट्राली, डाला को मालवाहक ही रहने दें, सवारी गाड़ी न बनाएः गौरांग राठी
कानपुर, लखनऊ में हुए भीषण हादसों के बाद प्रदेश में चलाया जा रहा जागरुकता अभियान
निर्धारित नियमों के उल्लंघन पर मालवाहक स्वामियों से वसूला जा रहा भारी भरकम जुर्माना
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). ट्रैक्टर-ट्राली, छोटे मालवाहक जैसे वाहनों का सवारी गाड़ी के रूप में इस्तेमाल किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। इसके अलावा चालानी कार्रवाई का बोझ भी भारी पड़ सकता है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने जनपदवासियों से आह्वान किया कि वह ट्रैक्टर-ट्राली या मालवाहक से कभी भी सफर न करें। ट्रैक्टर व मालवाहक स्वामियों से भी अपील की है कि वह अपने वाहनों का इस्तेमाल सवारी गाड़ी के रूप में न करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि हाल के दिनों ऐसे हादसे देखने को मिले हैं, जिसमें एक साथ कई परिवारों के लोग असमय कालकवलित हो गए। यह पल काफी दर्दनाक होता है। ऐसी स्थिति कभी भी किसी अपने के साथ पेश न आए, इसलिए कभी भी मालवाहककी सवारी न करें और अपने आसपास के लोगों को इसके प्रति जागरुक करें।
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पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा शहरी वग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। बीते दस दिन से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज भी पुलिस टीम ने तीन गांवों काभ्रमण कर दर्जनों लोगों को मालवाहकों, ट्रैक्टर-ट्राली में यात्रा न करने के लिए जागरूक किया गया।
एसपी ने कहा, मालवाहक वाहनों जैसे ट्रैक्टर-ट्राली, डाला, डंपर इत्यादि पर यात्रा करना खतरनाक है। किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डंपर इत्यादि की सवारी न करें। ऐसा करके आप अपने जान के साथ खिलवाड़ करेंगे।
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